पैन-आधार लिंकिंग प्रक्रिया:
भारत सरकार ने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। लिंक करने की अंतिम तिथि 30 जून 2023 है। निम्नलिखित चरणों का पालन करें और अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करें:
1. आधिकारिक आयकर ई-फाइलिंग वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं।
2. "क्विक लिंक्स" के तहत "लिंक आधार" पर क्लिक करें।
3. अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड नंबर दर्ज करें।
4. अपने आधार कार्ड पर उल्लिखित नाम दर्ज करें।
5. अगर आपके आधार कार्ड में सिर्फ जन्म का साल लिखा है तो "I have only year of birth in Aadhaar card" पर टिक करें।
6. कैप्चा कोड दर्ज करें।
7. "लिंक आधार" बटन पर क्लिक करें।
सफल सत्यापन के बाद, एक संदेश प्रदर्शित किया जाएगा जो आपको बताएगा कि आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक कर दिया गया है।
ध्यान रहे कि पैन-आधार को लिंक करना अनिवार्य है और अगर आप इसे लिंक नहीं कराते हैं तो आपको जुर्माना या जुर्माना भरना पड़ सकता है।
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